मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना : महिलाओं को मिलेगी 90% सब्सिडी
Jharkhand Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana क्या है?
झारखंड सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों के लिए यह Jharkhand Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana बनाई गई है। खासकर पशुपालन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पशुपालन में मदद की जाती है। झारखंड सरकार द्वारा पशुपालन को विस्तार देने के लिए Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana शुरू की है, क्योंकि झारखंड में ज्यादातर किसानों द्वारा भैंस, गाय, बकरी, सुअर, बत्तख, मुर्गी आदि का ही पालन किया जाता है।
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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana)
झारखंड सरकार इस Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के माध्यम से पशुपालकों की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। खेती के साथ-साथ पशुपालन का समृद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि खेतीबाड़ी और पशुपालन दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में पशुओं के आवास के लिए शेड बनाकर दिए जाते हैं, जिसका सारा खर्च सरकार खुद उठाती है। Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana को मनरेगा योजना से भी जोड़ा गया है। Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के माध्यम से झारखंड सरकार ग्रामीण विकास को रफ्तार देना चाहती है।
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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में 90% सब्सिडी
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद Jharkhand Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में ग्रामीण गरीब आबादी को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आपदा, आगलगी, सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार की महिला, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को 90 % अनुदान पर दो दुधारू गाय या भैंस दिया जाएगा। इससे पूर्व तक 50 % अनुदान दिया जा रहा था।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में संशोधन
पशुपालन के तहत मिलने वाले अनुदान में संशोधन के अलावा बकरा पालन, सूकर पालन, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन, बायलर कुक्कुट पालन और बत्तख चूजा पालन में असहाय विधवा महिला, दिव्यांग, निसंतान दंपत्ति को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को 75 % अनुदान पर योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे पूर्व 50 % अनुदान देने की व्यवस्था थी।
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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में SC-ST को मिलेगी 75% सब्सिडी
कामधेनु डेयरी फार्मिंग की उपयोजना के तहत मिनी डेयरी के जरिए पांच दुधारू गाय/भैंस वितरण और मिडी डेयरी के जरिए मिलने वाले दस गाय और भैंस वितरण योजना के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को जहां पूर्व में 33.33 % अनुदान प्राप्त होता था, उसे बढ़ा कर 75 % कर दिया गया है।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में 25% से बढ़ाकर 50% किया अनुदान
उपरोक्त योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को छोड़ कर अन्य को मिलने वाले 25 % अनुदान को बढ़ाकर 50 % किया गया है।
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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में 50% से बढ़कर 90% हुई सब्सिडी
चैफ कटर वितरण एवं प्रगतिशील डेयरी कृषकों की सहायता के लिए संचालित उपयोजना के तहत हस्त चलित चैफ कटर वितरण योजना के तहत सभी लाभुकों को 50 % अनुदान दिया जाता था। अब इसमें संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दुग्ध उत्पादक समिति के लिए 90 % अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लिए 75 % अनुदान निर्धारित किया गया है।
प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले मिल्किंग मशीन, पनीर खोवा मशीन, बोरिंग एवं काऊ मैट के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दुग्ध उत्पादक समिति को 90 % एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के अतिरिक्त अन्य सभी जातियों के लिए 75 % अनुदान का प्रावधान किया गया है।