पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Pension Yojana)

PM Kisan Pension Yojana से जुड़े सवाल-जवाब

क्या Pm kisan pension yojana स्कीम के तहत आवेदक किसान / उसके पति अथवा पत्नी से कोई नामांकन शुल्क लिया जाएगा। क्या CSC के जरिए नामांकन कराने के अलावा पात्र लाभार्थी के पंजीकरण हेतु कोई अन्य विकल्प है? अंशदाता अपने गलत बैंक खातों को अथवा अन्य संबंधित ब्यौरो को किस प्रकार ठीक करवा सकता है। भुगतान में दोष होने की स्थिति से संबंधित क्या कोई प्रावधान किए गए हैं? क्या योजना के तहत पेंशन के कम्युटेशन के लिए कोई प्रावधान है? योजना के तहत नामांकन की प्रक्रिया क्या है?

क्या Pm kisan pension yojana स्कीम के तहत आवेदक किसान / उसके पति अथवा पत्नी से कोई नामांकन शुल्क लिया जाएगा।

सीएससी (CSC) केन्द्रों पर नामांकन निःशुल्क होता है तथा आवेदक किसान / उसके पति अथवा पत्नी को इस प्रयोजनार्थ कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, बल्कि सरकार की तरफ से सीएससी सेंटर चालक कुछ रकम दी जाती है।

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क्या CSC के जरिए नामांकन कराने के अलावा PM Kisan Pension Yojana पात्र लाभार्थी के पंजीकरण हेतु कोई अन्य विकल्प है?

पात्र लाभार्थी वैकल्पिक रूप में अपने संबंधित जिलों के राज्य नोडल अधिकारियों (उनके द्वारा निर्धारित अभिकरण ) से संपर्क करके अपना नामांकन करवा सकते हैं।

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PM Kisan Pension Yojana के अंशदाता अपने गलत बैंक खातों को अथवा अन्य संबंधित ब्यौरो को किस प्रकार ठीक करवा सकता है।

कोई अंशदाता जो बैंक से संबंधित ब्यौरों अथवा अन्य ब्यौरों का बदलना चाहता है, तब वह अपने पीएम केएमवाई (PMKMY) नंबर और आधार कार्ड के साथ सीएससी (CSC) में मौजूद गांव स्तरीय उद्यमी (वीएलई) अथवा सीएससी से मिलेगा। तथापि अंशदाता की जन्म तिथि को किसी भी प्रकार बदला नहीं जायेगा। वीएलई सीएससी पर समय-समय पर सरकार द्वारा विनियम धनराशि शुल्क की अदायगी करके संबंधित सदस्य के ब्यौरों को validated करेगा।

प्रायः ऐसा होता है कि PM Kisan Pension Yojana के अंशदाता के बैंक खातें में स्वतः अंशदान करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं होती है। जब अंशदान स्वतः जमा भुगतान अंशदान की देय तारीख के तुंरत बाद सफल नहीं हो पाता है तो उस समय अंशदाता के खाते को दोषपूर्ण माना जाएगा अथवा उस खाते के दोषग्रस्त समझा जाएगा। इसके बाद मांग को अगले भुगतान चरण में दोहराया जाएगा। जब पीएमकेएसवाई पेंशन खाते में कोई कमी होती है तब उसे सभी अंशदानों के भुगतान इस प्रकार विनियमित किया जा सकता है कि वह ब्याज सहित निम्नानुसार देय हो जाए:

प्रथम गैर प्रदत्त अंशदान से एक माह की अवधि तक कोई भी विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। खातों को अंशदान राशि की अदायगी पर विनियमित किया जा सकता है। तीन भुगतान चरण मांग बिना किसी ब्याज के अंशदान की अदायगी हेतु की जाएगी। अंतिम गैर प्रदत्त अंशदान से एक माह के बाद: भुगतान को विनिर्दिष्ट भुगतान चरण में प्रसंस्करणकृत किया जाएगा। उस अंशदान की राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा जो अग्रवर्ती भुगतान चरण तिथि के तत्काल बाद देय हो जाता है।

तथापि यदि भुगतान की तारीख के तत्काल बाद देय तिथि पर किस्तों की जमा राशि देय होने पर बचत बैंक ब्याज राशि पर विलंब शुल्क लिया जाएगा। ऐसे विलंब शुल्क भुगतान तारीख के बाद देय तारीख पर किस्तों में अदा किया जाएगा। यदि किसी विशेष किस्त की अदायगी में चूक की अवधि 12 माह हो जाती है तो ब्याज की वसूली भी सरल और सहज ढंग से की जाएगी। तथापि किसी विशेष किस्त की चूक अवधि 12 महीने से अधिक हो जाती है तो पूरी अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज तथा शेष अवधि के लिए सरल ब्याज लिया जाएगा। ब्याज की दर/विलंब शुल्क इस प्रकार होगा कि वह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित भुगतान की तारीख पर देय हो ।

किसी विवाद की स्थिति में एलआईसी द्वारा लिए गए निर्णय पर लाभार्थी को ही अमल करना होगा। (iii) लिए गए ब्याज/विलंब शुल्क पेंशन खाते में डाल दिया जाएगा और वह स्कीम के तहत धन उपार्जन का एक भाग होगा। ब्याज की वसूली धनराशि जमा करने की तारीख अथवा वार्षिक आधार पर ही वसूल की जाएगी। भारत सरकार द्वारा सह अंशदान के समकक्ष राशि खाते में डाली जाएगी जिसका अलग से अनुरक्षण होगा और निधि के इस हिस्से का उपयोग अंतिम तारीख पर पेंशन निधि के लिए किया जाएगा।

यदि PM Kisan Pension Yojana के अंशदान 6 माह की अवधि तक अदा नहीं किए जाते हैं तो खाते की इस स्थिति को डोरमेंट में परिवर्तित कर दिया जाएगा तथा डोरमेंट खाते की मांग को आगे से नहीं उठाया जाएगा। तथापि उपर्युक्त एसएमएस/नोटिस गैर प्रदत्त अंशदान की तारीख से 3 वर्षों के अवधि के लिए डोरमेंट स्थिति वाले खातों के लिए भेजे जाएंगे। तथापि, संबंधित व्यक्ति / महिला समय-₹₹समय पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर के साथ संपूर्ण शेष देय की अदायगी करके अपने अंशदान को जारी रख सकते हैं/ रख सकती हैं।

अंतिम गैर प्रदत्त अंशदान की तारीख से 3 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद एसएमएस अलर्ट नोटिस रोक दिए जाएंगे। तथापि अंशदाता समर्पित कॉल केन्द्रों अथवा मेक ऑन लाइन वेब पूछताछ के जरिए अपने खाते की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, तथापि, उस व्यक्ति/महिला से यह कहा जाएगा कि वे समय-₹₹समय पर भारत सरकार द्वारा विनिर्धारित ब्याज दर संपूर्ण शेष देयताओं की अदायगी करके अपने अंशदान को विनियमित कर सकते हैं।

यदि PM Kisan Pension Yojana का कोई लाभार्थी पीएम-केएमवाई के तहत पेंशन के लिए अपात्र हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका खाता सक्रिय रहेगा, तथापि, इस संबंध में सरकार के अंशदान (50 %) को रोक दिया जाएगा। यदि लाभार्थी अंशदान की संपूर्ण राशि अदा करने के लिए सहमत है तो उसे खाते को प्रचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 60 वर्ष की आयु होने पर उसे प्रचलित बचत बैंक दर के समकक्ष ब्याज सहित अपना अंशदान वापस लेने की अनुमति होगी । इसमें पेंशन के कम्युटेशन का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रत्येक ग्राहक, मृत्यु की स्थिति में योजना (PM Kisan Pension Yojana) के लाभों को प्राप्त करने के लिए योजना के तहत लाभार्थी या लाभार्थियों के रूप में पति/पत्नी या आश्रितों को नियुक्त / नामित करेगा। इस नियम के तहत की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति / नामांकन सब्सक्राइबर द्वारा हस्ताक्षरित होगा और लाभार्थी की मृत्यु तक या जब तक उसी द्वारा लिखित में रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगा और उपर्युक्त तरीके से एक नई नियुक्ति / नामांकन उसी प्रकार की जाएगी जैसे पहले की गई थी।

एक ग्राहक समय-समय पर या किसी भी समय नामिति की सहमति के बिना, यदि कोई हो, तो ऑनलाइन या सीएससी में निर्धारित प्रपत्र में परिवर्तन की एक लिखित सूचना भरकर नामांकन को रद्द या बदल सकता है, जिसमें परिवर्तन की एक पावती है और नए नामांकित व्यक्ति के नाम का पंजीकरण ग्राहक को ऑनलाइन / सीएससी पर दिया जाएगा। नई नियुक्ति उस तिथि को प्रभावी होगी जब नोटिस में हस्ताक्षर किए गए थे चाहे परिवर्तन की पावती की तारीख को ग्राहक जीवित हो या ना हो किंतु इसका इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा की निगम ने परिवर्तन की जानकारी मिलने से पहले भुगतान कर दिया है।

PM Kisan Pension Yojana में नामित व्यक्ति के नाम होगा भुगतान

यदि कोई नॉमिनी नियुक्ति के समय नाबालिग होगा या अन्यथा विकलांगता के तहत एक कानूनी रसीद देने के लिए या एलआईसी को डिस्चार्ज करने के लिए सब्सक्राइबर को ऐसी नियुक्ति के समय में होना चाहिए जैसे कि पूर्वोक्त व्यक्ति को नियुक्त करना जो प्रमुख है और जो देने में सक्षम है एक कानूनी रसीद या निगम को डिस्चार्ज और जिसका लाभ ऐसे अल्पसंख्यक या विकलांगता के रूप में इतने लंबे समय तक नामित व्यक्ति की ओर से भुगतान किया जाना है।

यदि एक से अधिक नॉमिनी नियुक्त किए जाते हैं और इस तरह की नियुक्ति में सब्सक्राइबर अपने संबंधित हित को निर्दिष्ट करने में विफल रहा है तो नामांकित व्यक्ति समान रूप से साझा करेंगे। यदि कोई नामित नॉमिनी सब्सक्राइबर को नामित करता है तो ऐसे नॉमिनी का हित समाप्त हो जाएगा और उसका हिस्सा शेष बचे नॉमिनी को समान देय होगा जब तक कि सब्सक्राइबर ने लिखित रूप में एलआईसी को अन्यथा लिखित अनुरोध नहीं किया है।

लक्ष्य :

हमारा यही लक्ष्य है कि देश की समृद्धि का रास्ता जब खेतों एवं खेलिहानों से होकर ही गुजरना है तो किसानों को सबसे सटीक एवं अपडेट जानकारियों के साथ-साथ आज का अनाज, फल, सब्जी, दलहन, तिलहन मंडी भाव (Mandi Bhav Today) 2022 के ताजा भाव आप सभी तक पहुंचाना है। सभी किसानों तक खेती-किसानी (Kheti Kisani) से जुड़ी जानकारियां के इस वेब पोर्टल पर पढ़ सकते हैं https://www.mandirates.in वेब पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी पूरी टीम आप सभी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर नजदीकी मंडियों (मार्केट ) (mandi bhav) के भाव उपलब्ध करवाती है, ताकि आपको अपनी फसल का सही मूल्य मिल सके.

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