पी.एम.किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज पहुंचें ₹19000 करोड़

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 14 मई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत वित्तीय लाभ की आठवीं किश्त जारी की इससे 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए भेजे गये|

पी एम् किसान सम्मान निधि योजना क्या है ?

पी एम् किसान सम्मान निधि योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका मकसद देश के किसानों और उनके परिवारों की आर्थिक आवश्यकतों खासकर एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदने और घर की छोटी मोटी जरूरतों की पूर्ती करने में सहयोग करना है |

पात्रता

सभी भूमि धारक किसान परिवार (पात्रता का पैमाना समय समय पर बदलता रहता है इसके लिए अपने कृषि विकास अधिकारी से सम्पर्क करें और प्रचलित पात्रता का पता लगायें) इसके लिए पात्र हैं | निम्नलिखित सूची में आने वाले लोग इस योजना का लाभ नही ले सकते हैं :

  1. संस्थागत भूमि धारक जैसे ट्रस्ट कम्पनी और फर्म आदि भूमि धारक होते हुए भी इस योजना के ल्भार्थी नही हो सकते हैं |
  2. वर्तमान और निवर्तमान : राज्य मंत्री , लोक सभा ,राज्य सभा और राज्य की असेम्बलियों के सदस्य, राज्यों की कौंसिलों के सदस्य , म्युनिसिपल कार्पोरेशंस के मेयोर, जिला पंचायतों के चेयरमैन आदि |
  3. सभी सेवारत और रिटायर्ड : केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी और कर्मचारी केंद्र और राज्य की सभी स्वायत्त: संस्थाओं के कर्मचारी और अधिकारी, लोकल बॉडीज के रेगुलर कर्मचारी और अधिकारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ, वर्ग चार और डी में आने वाले कर्मचारी को छोड़ कर )
  4. ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो दस हज़ार रुपये प्रतिमाह से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वे इस योजना के पात्र नही हो सकते हैं |((मल्टी टास्किंग स्टाफ, वर्ग चार और डी में आने वाले कर्मचारी को छोड़ कर )
  5. वे सभी नागरिक जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में इनकम टैक्स भरा है |
  6. वे सभी प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स , इंजीनिअर्स , आर्किटेक्ट्स जिनका सम्बन्ध प्रोफेशनल बॉडीज से है और जो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वे पी एम् किसान सम्मान निधि योजना के पात्र नही हो सकते हैं |

इस योजना से किसान को क्या लाभ है?

सभी पात्र किसानों को एक वर्ष में कुल छह हज़ार रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है | आज 14 मई 2021 को प्रधानमन्त्री जी ने अभी तक की आठवीं क़िस्त जारी करके साढ़े नौ करोड़ किसानों के खाते में उन्नीस हज़ार करोड़ रुपये की राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के जरिये भेजी है |

कैसे अप्प्लाई करें ?

सभी पात्र किसान अपने गाँव के सम्बंधित पटवारी , राजस्व अधिकारी और दूसरी सम्बन्धित एजेंसियों को सम्पर्क करके फार्म भर सकता है |

किसान अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में जा कर भी इस योजना के लिए अप्ल्लाई कर सकता है ऐसा करने के लिए उसे कॉमन सर्विस सेंटर वाले को कुछ शुल्क का भुगतान करना होता है |

पी एम् किसान पोर्टल पर स्वयं भी पंजीकरण कर सकते हैं |

पंजीकरण के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स की सूची

  1. पात्र का नाम,उम्र,लिंग,वर्ग (एस.सी./एस.टी.), आधार नंबर आदि सभी सम्बन्धित दस्तावेज और यदि आधार कार्ड जारी नही हुआ है तो आधार कार्ड एनरोलमेंट की रसीद
  2. पहचान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस , वोटर कार्ड , नरेगा जॉब कार्ड, सेन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी पहचान पत्र
  3. बैंक अकाउंट नम्बर , बैंक की ब्रांच जहाँ खाता है वहां का आई.एफ.सी. कोड

साल 2020 तक पूरे भारत में लाभार्थियों की राज्यवार स्थिति

जम्मू काश्मीर 1202140

हिमाचल प्रदेश 950696

हरियाणा 1942269

चंडीगढ़ 462

उत्तराखंड 909377

राजस्थान 7687051

गुजरात 6280539

महाराष्ट्र 11413728

कर्णाटक 5658930

तेलंगाना 3933701

आंध्राप्रदेश 5807862

पूदुचेरी 11031

तमिलनाडू 4863354

केरल 3708289

ओडिशा 4050156

छत्तीसगढ़ 3604530

मध्य प्रदेश 8814272

बिहार 8137053

झारखंड 3052660

सिक्किम 19652

मेघालय 190854

त्रिपुरा 237554

मिजोरम 190002

मणिपुर 594676

नागालैंड 213560

अरुणाचल प्रदेश

असाम 3121879

पंजाब 23374998

अभी तक 1.15 लाख करोड़ रुपये की राशि भारत के किसानों के खातों में पी एम् किसान निधि योजना के माध्यम से ट्रांसफर की जा चुकी है |

कैसे जानें आप इस योजना के लाभार्थी हैं भी या नही ?

  • यदि आप भी जानना चाहते हैं कि योजना का लाभ आपको मिला है या नहीं, तो आप लाभार्थियों की सूची इस प्रकार चेक कर सकते हैं-
  • सबसे पहले आपको पीएम किसान स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और वेबसाइट में मुख्य बैनर के नीचे दाहिनी तरफ ‘Farmers Corner’ के अंतर्गत आपको ‘Beneficiary List’ का विकल्प मिलेगा।
  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर राज्य, जिला, उप-जिला, प्रखंड के बाद गांव का चयन करें।
  • अब सभी विकल्पों के चयन के बाद ‘Get Report’ पर क्लिक करें।
  • यहां लाभार्थियों की सूची आपके सामने आ जाएगी। इन पृष्ठों में आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं।
  • वहीं अगर पिछली सूची में आपका नाम था, लेकिन अपडेटेड सूची में आपका नाम नहीं है, तो आप पीएम किसान के हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल भी कर सकते हैं


किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया है, ताकि अपनी धनराशि के बारे में किसानों को जानकारी लेने में आसानी हो। 

  1. ये हेल्पलाइन नंबर है 011-24300606
  2. पी.एम.किसान लैंडलाइन नंबर- 011-23381092

इन 9 बिंदुओं पर होगा सत्यापन

  1. कृषक को पीएम किसान योजना से किश्त प्राप्त हुआ है?
  2. कृषक अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर भुगतान किया है?
  3. कृषक अथवा परिवार को कोई सदस्य किस वर्ग में आता है?
  4. पूर्व व वर्तमान मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, पूर्व व वर्तमान निगम मेयर, पंचायत अध्यक्ष हैं
  1. केंद्रीय व राज्य सरकार के सेवारत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, स्वायत्तशासी संस्थान के नियमित कर्मचारी हैं?
  2. मल्टी टास्किंग स्टाफ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पेंशनर्स दायरे में नहीं आएंगे?
  3. रिटायर्ड व पेंशनर्स की मासिक पेंशन राशि दस हजार अथवा अधिक नहीं होना चाहिए?
  4. संवैधानिक पदों के पूर्व अथवा वर्तमान पद धारक हैं?
  5. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, आर्किटेक्ट पेशेवर के रूप में पंजीकृत हैं?

पिछले सभी पोस्ट यहाँ पढ़ें

Leave a Comment