प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM KMY Scheme)

(PM KMY Scheme) योजना से जुड़े सवाल-जवाब

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना पीएम- केएमवाई (PM KMY Scheme) क्या है?

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यह वृद्धा पेंशन छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए स्कीम है। यह एक स्वैच्छिक (मनमर्जी) और अंशदायी पेंशन स्कीम है। जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा और उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रु. की मासिक पेंशन के भुगतान की व्यवस्था है।

छोटे और सीमांत किसान की क्या परिभाषा है?
छोटे और सीमांत भू-धारक किसान वहीं जिनके पास सरकारी अधिलेख में कम से कम 2 हेक्टेयर खुद की भूमि है।

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(PM KMY Scheme) स्कीम के लाभ क्या हैं?

न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन : पीएम केएमवाई (PM KMY Scheme) के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रु. की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करेगा।

इसमें परिवार पेंशन का भी प्रावधान है। यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसका / उसकी पति/पत्नी परिवार पेंशन को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। बस लाभार्थी को कोई परिवार पेंशन पहले से नहीं मिल रही हो, तभी मिलेगी। यह पेंशन पति या पत्नी को ही मिलेगी। 60 साल से पहले पेंशन स्कीम को लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो परिवार के सदस्य (पति-पत्नी) की मर्जी होगी कि वह स्कीम को चालू रखता है या छोड़ना चाहता है।

(PM KMY Scheme) स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?

इस पेंशन का लाभ पहले किसी पेंशन स्कीम या भविष्य निधि को लेने वाले नहीं ले सकते। बशर्ते किसान के पास खुद की जमीन का रिकॉर्ड 01.08.2019 तक दर्ज हुआ होना चाहिए। यह पेंशन स्कीम केवल किसी प्रकार की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने वाले छोटे व सीमांत किसानों के लिए है।

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(PM KMY Scheme) स्कीम के तहत लाभग्राहियों की पात्रता के निर्धारण के लिए अंतिम तारीख क्या है?
(PM KMY) स्कीम के तहत लाभग्राहियों की पात्रता के निर्धारण के लिए अंतिम तारीख 01.08.2019 है।

(PM KMY Scheme) स्कीम के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों द्वारा अंशदान की दर क्या है?
पात्र अभिदाता के लिए अंशदान की दर 55/- रु. से 200/- प्रति महीने के बीच है जो स्कीम में शामिल होने की आयु पर निर्भर करता है। यानी आपकी उम्र तय करेगी कि आपको कितना प्रीमियम भरना है।

क्या कोई किसान जिसके स्वामित्व में 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है इस स्कीम के तहत कोई लाभ प्राप्त करने का पात्र है?
यदि कोई लाभग्राही स्कीम का पात्र अभिदाता बनने के लिए असत्य घोषणा प्रदान करता है तो क्या होगा?
असत्य घोषणा देने की स्थिति में लाभग्राही को उसका अंशदान बिना ब्याज लौटाया जा सकता है। केन्द्र सरकार का मैंचिग योगदान रोक दिया जाएगा।

क्या कोई व्यक्ति/ किसान, जिसके पास स्वयं अपने नाम पर भू-जोत नहीं है, (PM KMY) स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र है?
नहीं। भू-जोत का स्वामित्व होना स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता का मानदण्ड है।

(PM KMY Scheme) स्कीम के तहत अभिदाता की पहचान करके कैसे स्कीम के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा?
विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में विद्यमान भू-स्वामित्व प्रणाली/भू-अभिलेख कतिपय अपवर्जन मानदण्ड के अध्यधीन पात्र लघु और सीमांत किसान की पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा।

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(PM KMY Scheme) स्कीम के तहत पात्र अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए कौन-कौन सी अनिवार्य सूचना वांछित होगी?
लाभग्राही पंजीकरण के समय निम्नलिखित सूचना उपलबध कराएगा :
1. किसान का / पति / पत्नी का नाम
2. किसान का / पति/पत्नी का जन्म तिथि
3. बैंक खाता संख्या
4. आईएफएसएसी/एमआईसीआर कोड
5. मोबाईल नंबर
6. आधार नंबर

अनिवार्य पंजीकरण के लिए अपेक्षित पासबुक में मौजूद उपभोक्ता से संबंधित अन्य सूचना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KMY Scheme) स्कीम के तहत उपभोक्ता से संबंधित सभी अभिलेखन और उसके विधि मान्यकरण का दायित्व भारतीय सामान्य सेवा केन्द्र ई – सुशासन सेवा लिमिटेड – विशेष प्रयोजन माध्यम (सीएससी एसपीवी) अथवा राज्य नोडल अधिकारियों (SNO) का होगा। यदि संबंधित व्यक्ति/महिला द्वारा उसके खातों में जमा राशि पर उपभोक्ता द्वारा बाद की तारीख में कोई विवाद खड़ा किया जाता है तो विवाद का समाधान करने संबंधी दायित्व पूरी तरह से एलआईसी का इस प्रकार होगा कि उपभोक्ता संतुष्ट हो सके।
(PM KMY Scheme) स्कीम के लिए पेंशन कोष प्रबंधक के रूप में कौन कार्य करेगा।

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भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन कोष प्रबंधक होने के साथ-साथ पेंशन की अदायगी का जिम्मेदार होगा।

क्या Pm Kisan स्कीम में दिया जाने वाला अंशदान पीएम- किसान स्कीम से प्राप्त लाभों से किया जा सकता है।
जी हां, एसएमएफ के पास ये विकल्प होगा कि वे पीएम- किसान स्कीम(PM KMY Scheme) से प्राप्त वित्तीय लाभों से स्कीम में सीधे स्वैच्छिक अंशदान कर सकते हैं।

पीएमकेएमवाई(PM KMY Scheme) में योगदान करने हेतु पीएम- किसान लाभ का उपयोग करने के इच्छुक पात्र एसएमएफ को अपने बैंक खातें में स्वतः धनराशि जमा करने के प्रयोजनार्थ अपनी सहमति देने हेतु एक नामांकन एवं स्वत: जमा अधिदेश पर हस्ताक्षर करके उसे जमा कराएंगे ताकि अंशदान स्वतः अदा हो जाए।

यदि अंशदाता पीएम- किसान (Pm kisan) लाभों से प्राप्त स्वत: जमा प्रकिया के प्रति अपनी सहमति नहीं देना चाहता है अथवा वह पीएम- किसान (pm kisan) का लाभार्थी नही है तो उसके उपभोक्ता द्वारा मासिक अंशदान कैसे किया जा सकता है।

पीएम- किसान (pm kisan) का गैर-लाभार्थी अथवा पीएम- किसान से प्राप्त लाभ से भुगतान की अनुमति देने के प्रति पात्र एसएमएफ स्वतः जमा प्रक्रिया के लिए अपनी सहमति देने के प्रयोजनार्थ एक नामांकन एवं स्वत: जमा अधिदेश प्रस्तुत करेगा जो उसके द्वारा सामान्यतः बैंक संबंधी आदान-प्रदान के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।

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