आवेदन करें : मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना (Insurance Policy)

योजना में मिलेंगे व्यापारी को 5 लाख (Insurance Policy)

योजना क्या है?

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मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना (MMVSNDB) (Insurance Policy)

हरियाणा सरकार ने सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश को व्यापारियों को बड़ी सौगात दी है। इस योजना के तहत व्यापारियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

जरूरी कागजात

  • आधार कार्ड
  • जीएसटी नंबर
  • व्यापार संघ द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • हरियाणा के स्थाई निवासी का प्रमाण पत्र
  • सालाना आय का प्रमाण पत्र।

किस स्थिति में मिलेगा व्यापारी को बीमा का लाभ

मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना में व्यापारी का सामान चोरी होनी पर भी क्लेम मिलेगा।
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना में प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर भी भरपाई होगी।
व्यापारी की दुकान में तोड़-फोड़ करने की स्थिति में भी मिलेगा क्लेम।
किसी अपराधी द्वारा या किसी दुर्घटना में व्यापारी की मौत होने पर भी बीमा क्लेम परिजनों को मिलेगा।

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किस वर्ग व्यापारी हैं इसमें शामिल

  • हरियाणा के स्थाई निवासी वाले व्यापारी ही योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • जीएसटी भरने वाले व्यापारी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं
  • यह बीमा राशि उन्हीं व्यापारियों को मिलेगी जिनका टर्नओवर 20 लाख से अधिक नहीं है।

चार्ट द्वारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझें

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Application form process chart

कोई परेशानी हो तो संपर्क करें-
“हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक निजी दुर्धटना बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरु हो गया है।व्यापारी कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। किसी भी जानकारी के लिए आप 94161-59333 पर सम्पर्क कर सकते हो।”

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गंगाराम गुप्ता।
जिला चैयरमेन,
हरियाणा व्यपारी कल्याण बोर्ड, सिरसा
आवेदन कैसे करें-
इस लिंक पर क्लिक करें- – – https://htwbhry.in/

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