PM Kisan Pension Nidhi कैसे बनवाएं!
किसानों द्वारा बार-बार pm kisan निधि को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। आज हम उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। पीएम किसान पेंशन निधि (Pm kisan pension nidhi) क्या है? Pm kisan पेंशन निधि किस प्रकार तैयार होती है? क्या राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को यह अनुमति है कि वे एसएमएफ लाभार्थी का भार शेयर करे। मासिक अंशदान की देय तिथि क्या होगी? क्या निर्धारित तारीख से पहले अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में अंशदाता का पति अथवा पत्नी अंशदान जारी रख सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के तहत अपेक्षित लाभ क्या होंगे। सीएससी अंशदाता को कब पेंशन कार्ड जारी करता है?
किसान भाइयों आसान शब्दों में कहें तो पीएम किसान (pm kisan) मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों को मंथली पेंशन देने की योजना है। इसमें 60 साल की उम्र पार करने के बाद हर महीने 3,000 रुपये बतौर पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। यानी साल भर में 36,000 रुपये मिलेंगे। आमतौर पर इसमें रजिस्ट्रेशन 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान करा सकता है।
केन्द्र सरकार कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के जरिए पात्र kisan द्वारा अंशदानकृत राशि के समकक्ष अंशदान पेंशन निधि में जमा करेगा। ऐसे अंशदानों के खाते का अनुरक्षण एलआईसी (LIC) द्वारा अलग से किया जाएगा।
जी हां, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास यह विकल्प होगा की वे एसएमएफ (SMF) लाभार्थी के अंशदान का भार शेयर करें।
pm kisan पेंशन निधि में मासिक अंशदान जमा करने की तिथि नामांकन की तिथि के रूप में उसी दिन देय होगा । लाभार्थी अपना अंशदान तिमाही, चार माही अथवा छह माही आधार पर अदा करने का भी विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे अंशदान को नामांकन की तारीख के अनुरूप ऐसी अवधि के उसी दिन अदा करना होगा।
निर्धारित तिथि से पहले अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में अंशदाता के पति अथवा पत्नी के पास यह विकल्प होगा कि वह स्कीम के तहत शेष अंशदानों का भुगतान करके स्कीम को जारी रख सकें बर्शत कि वह पहले से ही स्कीम का एसएमएफ लाभार्थी न हो । अंशदान की दर और निर्धारित तारीख पहली जैसी रहेगी। pm kisan पेंशन से प्राप्त लाभों की संगणना उसी प्रकार की जाएगी जैसे कि अंशदाता जीवित हो। तथापि यह पेंशन पति अथवा पत्नी की प्रति देय होगी। निर्धारित तारीख के बाद पती अथवा पत्नी के मृत्यु होने पर पेंशन के लाभ पेंशन निधि में अंतरित कर दिए जाएंगे।
निर्धारित तारीख से पहले अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में यदि पति अथवा पत्नी स्कीम के तहत इस विकल्प को जारी नहीं रखते हैं तब उपार्जित निधि ब्याज अथवा बचत बैंक ब्याज सहित अंशदाता के अंशदान को, जो भी अधिक हो, स्कीम के तहत पति अथवा पत्नी को अदा किया जाएगा।
निर्धारित तारीख से पहले अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में पति अथवा पत्नी के न होने पर उपार्जित निधि ब्याज अथवा बचत बैंक ब्याज सहित अंशदाता का अंशदान, जो भी अधिक हो, स्कीम के तहत नामिति / नामितियों को अदा किया जाएगा। बचत बैंक ब्याज और उपार्जित निधि ब्याज, यदि कोई है, के बीच भिन्न राशि को समायोजित करने के बाद उसकी अदायगी उपार्जित निधि ब्याज सहित सरकार द्वारा की जाएगी। सह अंशदान सरकार की पेंशन निधि में डाल दिया जाएगा।
यदि अंशदाता की निर्धारित तारीख के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसका पति अथवा पत्नी परिवार पेंशन के रूप में ऐसे पात्र अंशदाता द्वारा प्राप्त पेंशन का 50 % हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होगा। बशर्ते कि वह पहले से ही स्कीम का एसएमएफ लाभार्थी न हो तथा ऐसी परिवार पेंशन केवल पति अथवा पत्नी पर ही लागू होगी।
pm kisan पेंशन निधि में अंशदाता और उसके पति अथवा उसकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद संबंधित लाभ अर्थात अंशदाता और सरकार द्वारा किए गए संचित अंशदान उसकी निधि में डाल दिए जाएंगे।
सीएससी केन्द्रों में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसे किसानों की सहमति लेने के लिए एक नामांकन एवं स्वत: जमा अधिदेश प्रपत्र तैयार किया जाएगा जो अंशदाता द्वारा हस्ताक्षरित अपने बैंक खातों से प्राप्त पीएम-₹₹ किसान संबंधी लाभों की स्वतः जमा प्रक्रिया के संबंध में पीएम किसान स्कीम के भी लाभार्थी हैं।
उन किसानों के मामलों में जो पीएम किसान (pm kisan) स्कीम के लाभार्थी नहीं हैं, नामांकन एवं स्वत: जमा अधिदेश प्रपत्र उनके बैंक खातों में स्वतः प्रक्रिया हेतु उनकी सहमति लेने के प्रयोजनार्थ तैयार किया जाएगा जिस पर अंशदाता के हस्ताक्षर होंगे। सीएससी केन्द्र हस्ताक्षरित नामांकन एवं स्वत: जमा अधिदेश प्रपत्र और हस्ताक्षर करने के बाद उसे सीएससी सिस्टम पर अपलोड करेंगे। इसके बाद एक पेंशन कार्ड तैयार करके उसे पेंशन खातें में प्रमाण के रूप में अंशदाता को दे दिया जाएगा।