खराब सामान बेचने पर होगा 1 लाख का जुर्माना Consumer Protection Act 2019

2 साल तक कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में केस (Consumer Court Case)

उपभोक्ता (Consumer) कानून में किए बदलावों से खराब सामान बेचने वालों की अब खैर नहीं। पुराने कानून का सहारा लेकर अभी तक बचते आ रहे थे। दूसरी तरफ गुमराह करने वाले विज्ञापन(Advertisement) देने वालों को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसे में विज्ञापनों से पैसा ऐंठने वालों पर भी अब लगाम कसी जाएगी। नहीं तो पैसे के लिए घटिया सामान की एड कर देते थे। घटिया या खराब सामान बेचने वालों को छह महीने की जेल हो सकती है या एक लाख रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।

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बड़े नुकसान पर होगा बड़ा जुर्माना

अगर किसी दुकानदार ने ग्राहक(Consumer) का बड़ा नुकसान किया है तो ग्राहक को 5 लाख का मुआवजा देना पड़ेगा और सात साल की जेल होगी। उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा दस लाख व सात साल या आजीवन कारावास भी संभव है।

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नए कानून में ई-कॉमर्स कंपनी भी शामिल

अभी तक पुराने कानून के दायरे में ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियां नहीं आती थी। जबकि नए कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी।

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शिकायत(Complaint) कहीं भी कर सकता है उपभोक्ता (Consumer)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act-2019) के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकेगा। अभी तक शिकायत वहीं की जा सकती थी, जहां से सामान खरीदा गया हो। नया कानून 1986 के उपभोक्ता कानून का स्थान लेगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 Consumer Protection Act 1986

उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी,कालाबाजारी, मिलावट, अधिक मूल्य पर समान को देना, कम नापतोल, वारंटी कार्ड देने के बाद भी सर्विस नहीं देना तभा हर जगह पर ठगा जाना आदि समस्याओं के समाधान के लिए ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया।

नए कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषता (Consumer Protection Act 2019)

विवाद समाधान में आसानी

हले की तुलना में अब नए कानून में विवादों का समाधान आसानी से हो सकेगा, क्योंकि पुराने कानून में बहुत सारे पेंच थे, जिन्हें अब नए कानून में आसान बना दिया गया है।

अनुचित अनुबंध (Unfair Contract)

अगर कोई कंपनी या अन्य किसी के साथ अनुचित अनुबंध करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकेगी। पहले ऐसा कोई कानून नहीं था।

सेलिब्रिटीज(Celebrities) की जवाबदेही तय

भ्रामक विज्ञापन(Advertisement) करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वह विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले।

मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट(Product) पर कंपनियों पर जुर्माना व मुआवजे का प्रावधान

जहां यह कानून एक तरफ उपभोक्ताओं को ताकत देता है कि मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट पर कंपनियों पर जुर्माना व मुआवजे का प्रावधान है। वहीं झूठी शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लग सकता है।

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नियमों की अनदेखी करने वालों पर प्राधिकरण रखेगा नजर

केंद्र सरकार उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का गठन करेगी। यह उप अधिकारों की अनदेखी करने वालों और भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर नजर रखेगा। सीसीपीए की अपनी स्वतंत्र जांच एजेंसी भी होगी

उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां
-जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग DCDRCS
-राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग SCDRCS
-राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC

शिकायत कब तक कर सकते हैं
सामान खराब होने या पता चलने के बाद दो साल के भीतर तक शिकायत दर्ज करवा सकत हैं।

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कंज्यूमर कोर्ट consumer court

ऑफलाइन शिकायत रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं।आप अपनी शिकायत ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत यहां करें- https://edaakhil.nic.in/index.html

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